
रिपोर्टर -प्रकाश चंद मिश्रा
विदिशा मध्यप्रदेश
*बंगला घाट पर मत्स्य आखेट, भ्रमण, स्नान और तैरने पर प्रतिबंध*
कलेक्टर श्री वैद्य ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मानव जीवन की सुरक्षा एवं जन सामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए बंगला घाट (बेतवा नदी) तथा उसके आसपास की 100 मीटर के क्षेत्र को मत्स्य आखेट, भ्रमण, स्नान तथा तैरने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा बंगला घाट (बेतवा नदी) विदिशा पर प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी सूचना बोर्ड लगवाये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जिला सेनानी होमगार्ड, विदिशा बंगला घाट (बेतवा नदी) विदिशा पर सुरक्षा के दृष्टिगत सैनिकों की ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
थाना प्रभारी, आरक्षित केंद्र कोतवाली विदिशा उक्त क्षेत्र में आकस्मात पुलिस पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।